प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ।। Pradhan Mantri Awas Yojana
Pradhan Mantri Awas Yojana की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है और इसके अन्तर्गत सरकार लोगों को अपने घर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि लोग अपने लिए घर का निर्माण कर सकें या मौजूदा घर का सुधार कर सकें।

योजना के उद्देश्य-
- सभी जरूरतमंद नागरिकों को पक्के घर उपलब्ध कराना।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध करवाकर गरीबी कम करना।
- सभी वर्गों के लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना।
- शहरी विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देना।
योजना के लाभ-
- योजना के तहत लाभार्थियों को गृह ऋण पर सब्सिडी मिलती है। 6.5% से 3% तक की ब्याज सब्सिडी, जो ऋण की लागत को कम करती है।
- घर का स्वामित्व महिला को देना या सह-स्वामित्व अनिवार्य है।
- योजना के तहत अब तक 4.21 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है।
- धन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
- घरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है।
- योजना के तहत बनाए गए घरों में बेहतर निर्माण मानक सुनिश्चित किए जाते हैं।
- यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- यह योजना शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास की स्थिरता को बढ़ावा देती है।
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) |
योजना की शुरुआत | 25 जून 2015 |
योजना के प्रमुख लाभ | हर नागरिक को स्वयं का आवास सुनिश्चित होता है |
योजना का मुख्य उद्देश्य | कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा व आवास उपलब्ध करवाना |
Official Website | https://pmaymis.gov.in/ |
PMAY Official Address | Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Ministry of Housing and Urban Affairs Nirman Bhawan, New Delhi-110011 |
हेल्पलाइन नंबर | 011-23063285 , 011-23060484 |
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- आवेदक अविवाहित या विवाहित हो सकता है, लेकिन पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
- मध्य आय ( MIG – I ) : वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹18 लाख तक।
- अति मध्य आय ( MIG – II ) : ₹12-18 लाख रुपए के बीच तक।
Note: ध्यान दें EWS, LIG, MIG – I, MIG – II के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी के लिए कारपेट एरिया ( आवास इकाई आकर ) एवं सब्सिडी लाभ भिन्न-भिन्न हो सकता है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पेन कार्ड
- आय प्रमाण
- पता पुष्टि हेतु निवास प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण हेतु बैंक पासबुक
- शपथ पत्र: यह प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं है।
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योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- ऑनलाइन – आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट पर जब आवेदन उपलब्ध हो तब आप उसे विजिट करके आसानी से आवेदन कर सकते है जिसकी जानकारी हम आपको हमारी वेबसाइट sarkariyozna.in पर सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे।
- ऑफलाइन – अपने नजदीकी सरकार द्वारा प्रमाणित CSC सेंटर आवास योजना फॉर्म प्राप्त करके उसमे पूछी गई आपकी व्यक्तिगत जानकारी , आय, पता आदि की जानकारी को सावधानीपूर्वक भर दीजिए। एप्लिकेशन शुल्क को जमा कर दीजिए और इस फॉर्म को CSC सेंटर पर जमा करवा दीजिए, भविष्य में प्रमाण के लिए इसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख सकते है।